Raipur times रायपुरः Govt issues new guidelines देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। अलग-अलग राज्यों से मिलने वालें मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालात को देखते हुए कई राज्य अलर्ट पर है। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले कम है। लेकिन सरकार अभी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। इसी बीच अब छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संभाग आयुक्त को पत्र भी लिखा है।
देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य शासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ में फिर से सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना के अन्य नियमों का पालन करना होगा। बता दें कि हाल ही सीएम भूपेश बघेल ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई थी। और संक्रमण के रोकथाम के लिए उपाय करने की बात कही थी। लिहाजा अब स्वास्थ्य विभाग में कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइन जारी की है।
क्या कहता कोरोना गाइडलाइन :
- सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा।
- कार्यालय/कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है।
- होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- दुकानों/व्यसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।