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आवेदन करने के 15 दिन के भीतर नहीं मिला रोजगार तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए बड़ा फैसला

केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही देशभर में चुनाव के मद्देनजर लगाई गई आचार संहिता हट गई है। आचार संहिता हटने के बाद से राज्य की सरकारें एक्शन मोड पर आ गई है और ताबड़तोड़ बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने भी कल कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। बताया जा रहा है सीएम नीतीश कुमार और कैबिनेट मंत्रियों ने कल हुई ​कैबिनेट बैठक में 25 अहम फैसले लिए हैं। इनमें सबसे अहम फैसला बेरोजगार युवाओं को लेकर लिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार कैबिनेट ने बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। नई बेरोगारी भत्ता पॉलिसी के तहत अब अगर मनरेगा के तहत लोगों को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो उन्हें राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। नीतीश सरकार का ये फैसला बेरोजगार युवाओं के लिए राहत देने वाला फैसला साबित हो सकता है।

बैठक में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी के कारखाना निरीक्षक संवर्ग की विभिन्न कोटी की पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक के चार पद और उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के चार पदों के सृजन को भी कैबिनेट से स्वीकृति दी गई। नई बेरोजगारी भत्ता नियमावली के मुताबिक अगर मनरेगा के तहत लोगों को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो उन्हें राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके अलावा नीतीश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के मकान किराया की दर में भी संशोधन किया है।

नीतीश कैबिनेट ने 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रेपिंग की योजना को मंजूरी दी है। अब बिहार सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों के स्वामित्व वाले 15 वर्ष पुराने वाहनों का फिर से निबंधन नहीं किया जा सकेगा। बिहार आकस्मिकता निधि के अस्थाई काय जो 350 करोड रुपये है वह वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 मार्च, 2025 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़कर 10000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले

  • – बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को बकाया भत्तों के भुगतान के लिए बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से एक अरब 21 करोड़ 33 लाख 49000 के अग्रिम स्वीकृति
  • – वित्तीय वर्ष 2024- 25 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना कार्यक्रम के संचालन के लिए 7 अब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार 895 रुपए अनुदान की राशि की स्वीकृति
  • – वित्तीय वर्ष 2024 -25 में राज्य सरकार द्वारा 54298 करोड़ से अधिक ऋण उगाही की स्वीकृति

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