रायपुर। CG BREAKING : कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव शर्मा ने फर्जीवाड़ा मामले में कुल सचिव डॉ. चंद्रशेखर ओझा को विभागीय आदेश दिया है. कुलपति ने विवि के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली पर थाने में दर्ज 420 के मामले में 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है. आदेश में लिखा है कि क्यों न उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए.
पत्रकारिता विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली के खिलाफ विश्वविद्यालय के ही शैलेद्र खंडेलवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. प्रोफेसर पर आरोप है कि उन्होंने कूटरचित, फर्जी दस्तावेज के आधार पर विवि में नौकरी हासिल की है. पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह मामला मुजगहन थाना क्षेत्र का है.
पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली पर एफआईआर दर्ज
केटीयू के प्रोफेसर शैलेन्द्र खंडेलवाल थाने में लिखित शिकायत दिया है. शिकायत के मुताबिक विश्वविद्यालय में कुटरचित और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एसोसीएट प्रोफेसर नियुक्ति डॉ.शाहिद अली ने प्राप्त की है. जिसपर पुलिस ने प्रथम दृश्टया अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया है.