Raipur Times नेशनल डेस्क दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में हुई एक अजीबोगरीब घटना में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के पालतू कुत्ते dog के भौंकने से परेशान होकर लोगों पर लोहे की रॉड से हमला किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, घटना रविवार सुबह पश्चिम विहार इलाके की है। यहाँ पर पालतू कुत्ते के भौंकने पर पड़ोस में रहने वाला युवक इतना आगबबूला हो गया कि उसने तीन लोगों पर लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित ने पश्चिम विहार थाने में अपनी शिकायत दे दी है. लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है.
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डीसीपी ने कहा, जांच के दौरान यह पाया गया कि धर्मवीर दहिया नाम का एक व्यक्ति सुबह सड़क पर टहल रहा था। तभी ए ब्लॉक पश्चिम विहार निवासी एक पालतू dog कुत्ता भौंकने लगा। इस पर दहिया ने कुत्ते को पूंछ से उठाया और दूर फेंक दिया।जब कुत्ते के मालिक रक्षित (25) ने यह देखा, तो उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया, जिससे उनके और दहिया के बीच मामूली हाथापाई हुई।इस हाथापाई के दौरान कुत्ते ने दहिया को भी काट लिया।
डीसीपी ने कहा, कुछ देर बाद धरमवीर दहिया लोहे का पाइप लेकर मौके पर पहुंचे और कुत्ते के सिर पर बेरहमी से वार किया।घटना के सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, हेमंत नाम के एक 53 वर्षीय पड़ोसी ने कुत्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन दहिया ने उसे भी लोहे की रॉड से मारा।वीडियो में कुत्ते को सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद कुछ देर के लिए बेहोश पड़ा देखा जा सकता है।
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एक मिनट में, कुत्ता dog जाग गया, हालांकि, हिलते-डुलते और दर्द से कराहते हुए वीडियो में देखा जा सकता था।इसके बाद भी आरोपी नहीं रुका। डीसीपी शर्मा ने कहा, बाद में धरमवीर पालतू जानवर के मालिक रक्षित के घर में घुसकर मारपीट में इस्तेमाल पाइप वापस ले गया
और इस प्रक्रिया में रेणु उर्फ यशोदा नाम की 45 वर्षीय महिला पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोक लगाने की सजा) और 451 (कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए घर-अतिचार) व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की।