नई दिल्ली. Phone Tapping Case : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) कर्मचारियों के फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. संजय पांडे की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज करने के साथ ही कहा कि फिलहाल मामले में जमानत देने का कोई आधार नहीं है.
स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को-लोकेशन घोटाले के में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. इसी के बाद उनकी ओर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. ईडी ने सुनवाई के दौरान संजय पांडे को जमानत दिए जाने का विरोध भी किया था. ईडी ने पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभी इस मामले में जांच चल रही है. ईडी ने कहा अगर जमानत दी जाती है पुलिस कमिश्नर संजय पांडे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
गौरतलब है कि अदालत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग और जासूसी से जुड़े एक धनशोधन मामले की सुनवाई में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को मंगलवार को 16 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद संजय पांडे की ओर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी. इसी पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की गई. जमानत के लिए तमाम दलीलें रखी गईं. इसका ईडी की ओर से विरोध किया गया और कहा गया कि जमानत मिलने के बाद पांडे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने संजय पांडे की जमानत अर्जी खारिज कर दी.