RAIPUR TIMES रायपुर| राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक डीजे-धुमाल DJ-Dhumal पर रोक लगा दी गई है. दिन में भी इनकी आवाज 65 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगी। तेज आवाज में बजाने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। जेल भी भेजा जाएगा। वहीं डीजे-धुमाल के लिए आयोजक के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है. अनुमति नहीं मिलने पर आयोजक व संचालक दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। डीजे-धुमाल DJ-Dhumal को जब्त कर लिया जाएगा।
DJ-Dhumal गणेश उत्सव को देखते हुए प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। इसकी निगरानी पुलिस, प्रशासन के साथ-साथ पर्यावरण कर्मचारी भी करेंगे। गणेश उत्सव को देखते हुए मंगलवार की शाम डीजे-धुमाल के संचालकों की बैठक बुलाई गई। इसमें 80 से ज्यादा डीजे-धुमाल संचालकों और शहर से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया. पुलिस ने बताया कि डीजे-धुमाल को लेकर हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है. रात 10 बजे के बाद डीजे-धुमाल DJ-Dhumal पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है. इसलिए मापदंड तय किए गए हैं। प्रशासन से अनुमति लेना भी जरूरी है।
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डीजे की तीव्रता जांचने हर थाने में मशीन
आवासीय इलाकों में 55 डेसिबल से ज्यादा की आवाज में डीजे-धुमाल नहीं बजाया जा सकता। इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल कमर्शियल एरिया में और 65 डेसिबल कमर्शियल एरिया में नहीं बज सकते। प्रशासन ने अस्पतालों, स्कूलों, मंदिरों को शांति क्षेत्र या साइलेंट जोन घोषित किया है। इनके आसपास पूरी तरह से पाबंदी है। मालवाहक में कोई भी बॉक्स बांधकर नहीं चलेंगे।
बॉक्स में साउंड कंट्रोलर लगा होना चाहिए। पंडालों में भी देर रात तक साउंड सिस्टम बजाने पर रोक लगाया गया है। डीजे की तीव्रता जांचने हर थानों को मशीन दी गई है। डीजे-धुमाल DJ-Dhumal के कारण कहीं ट्रैफिक जाम होने पर उसके इंस्टूमेंट को जब्त कर लिया जाएगा। लोग पुलिस केे हेल्पलाइन नंबर 94791-91234 पर शिकायत कर सकते हैं।
बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर श्री सुखनंदन राठौर द्वारा उपस्थित डीजे धुमाल DJ-Dhumal संचालकों को निम्नानुसार निर्देश दिए :-
01. माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना प्रतिबंधित होगा 10:00 बजे के बाद डीजे धुमाल बजते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
02. निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही डीजे धुमाल बजाएंगे मापदंड के अनुरूप तेज आवाज में बजाते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
03. डीजे धुमाल संचालन के संबंध में एडीएम रायपुर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा बिना अनुमति के डीजे संचालन करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
04. साइलेंट जोन हॉस्पिटल स्कूल मंदिर के आसपास डीजे संचालन प्रतिबंधित रहेगा साइलेंट जोन पर डीजे संचालन किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी
05. यदि किसी आयोजक द्वारा जोर जबरदस्ती पूर्वक डीजे धुमाल संचालित करने हेतु बाध्य किया जाता है तो उसकी सूचना संबंधित थाने में पुलिस कंट्रोल को देंगे ताकि संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
06. बाहर जिले से आकर नियमों का उल्लंघन कर डीजे धुमाल संचालन किए जाने वालो की सूचना संबंधित थाने एवं पुलिस कंट्रोल को दें ताकि संबंधित के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
07. मालवाहक वाहनों में डीजे बॉक्स साउंड सिस्टम बांधना प्रतिबंधित है ऐसा करते पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।