रायपुर। Raipur News : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को बड़ा झटका लगा है। मुकेश गुप्ता को अब ADG के पद से ही रिटायर होना है। मुकेश गुप्ता के प्रमोशन निरस्त करने के मामलें में हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद प्रमोशन निरस्त करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया गया है।
दरअसल 6 अक्टूबर 2018 में आचार संहिता लगने कुछ ही घंटे पहले भाजपा सरकार ने मुकेश गुप्ता का ADG से DG पद पर प्रमोशन किया था। 2019 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य शासन ने मुकेश गुप्ता के प्रमोशन को निरस्त कर दिया था। जिसके बाद मुकेश गुप्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण( कैट) में अपील की थी। जहां मुकेश गुप्ता के पक्ष में फैसला आया था और उनके प्रमोशन निरस्त करने के सरकार के आदेश को गलत माना गया था।
इसके बाद राज्य शासन ने कैट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई थी। जहां सिंगल बैंच में हुई सुनवाई में कैट के फैसले को सही ठहराया गया था। राज्य सरकार ने सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ डबल बैंच में अपील कर दी थी। जिसकी चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बैंच में हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज हुई सुनवाई में आदेश सार्वजिनक किया गया।
शासन की ओर से उप महाधिवक्ता जितेंद्र पाली उपस्थित थे। जिन्होंने अदालत को बताया था कि डीजी पद पर प्रमोशन से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है जो कि नही ली गयी थी। लिहाजा नियमतः गुप्ता का प्रमोशन नियम विरुद्ध है। जिसके बाद डिवीजन बेंच ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए मुकेश गुप्ता को रिवर्ट करने के फैसले को सही माना और कैट और सिंगल बेंच द्वारा गुप्ता के पक्ष में दिए गए फैसले को निरस्त कर दिया।Raipur News