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छत्तीसगढ़ में यहां सिर्फ 2 घंटे जला सकेंगे पटाखे:ज्यादा प्रदूषण वाले पटाखे बेचने पर होगा लाइसेंस निरस्त,

RAIPUR TIMES बिलासपुर में दीपावली पर्व पर शहरवासियों को पटाखे जलाने के लिए सिर्फ दो घंटे की छूट रहेगी। कलेक्टर सौरभ कुमार ने दीपावली पर्व पर रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने का आदेश दिया है। वहीं, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बेचने वाले व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने सीरिज और लड़ियों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं सुप्रीम कोर्ट की आदेशों के अनुरूप जिले में पटाखों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही पटाखा बेचने वाले लाइसेंसधारी व्यापारियों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

लड़ियों की बिक्री, उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध

कलेक्टर सौरभ कुमार ने जारी आदेश में कहा है कि कम प्रदूषण वाले इम्प्रुव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी व्यापारी ही कर सकेंगे। उन्हें सिर्फ वही पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज में लगे पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, लेड एवं मरकरी का इस्तेमाल करने वाले पटाखा निर्माताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।

पटाखों की ऑनलाइन आपूर्ति पर लगाया भी प्रतिबंध

इसी तरह कलेक्टर ने ऑनलाइन और ई-कामर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट,अमेजान आदि के जरिए पटाखे की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। कलेक्टर ने पुलिस, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं नगरीय निकायों को उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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