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RAIPUR में DJ वाले बाबुओं पर एक्शन:आधी रात मचा रहे थे शोर, पुलिस ने की गाड़ियां जब्त…

RAIPUR TIMES रायपुर में देर रात तक DJ बजाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक 4 DJ ऑपरेटर्स के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। देर रात तक राजधानी में DJ का प्रयोग किए जाने पर प्रतिबंध है। लगातार लोग शोर की शिकायतें कर रहे थे, शिकायतों का दबाव बढ़ा तो अब पुलिस ने कार्रवाई की है।

जिला प्रशासन और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उच्चतम न्यायालय दिल्ली और उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर से DJ धुमाल के इस्तेमाल पर रोक है। अदालत ने ही पुलिस और जिला प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दे रखें हैं। इसी वजह से सभी थाना इलाकों में पुलिस को ऐसे मामलों पर अलर्ट पर रहने काे कहा गया है।

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देर रात सिविल लाइन थाना और गोल बाजार क्षेत्र में कोर्ट ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए DJ बजाया जा रहा था। दोनों इलाकों से 2-2 DJ ऑपरेटर्स के सामान और गाड़ियों को जब्त किया गया है। उर्स पर्व के दौरान भी देर रात तक DJ का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए उर्स कमेटी के 10 सदस्यों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के संबंध में कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए नोटिस जारी किया गया है।

कलेक्टर ने दे रखा है आदेश

बीते गणेश उत्सव के माहौल के बीच ही रायपुर के कलेक्टर ने आदेश जारी किया था। रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने तय किया है कि अब रात 10 बजे के बाद शहर में डीजे या वाद्य यंत्र नहीं बजेंगे। इन्हें रात 10 बजे के बाद बैन कर दिया गया है। अगर किसी ने इन नियम को तोड़ा तो इसकी शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस FIR दर्ज कर, डीजे भी जब्त कर सकती है।

इन नियमों का करना होगा पालन

ट्रैफिक पुलिस ने तय किए थे ये नियम
1-गाड़ी की बॉडी के बाहर DJ धुमाल का बॉक्स निकला पाया जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत की जाएगी कार्रवाई।

2-साइलेंट जोन मैं डीजे धुमाल बजाना होगा पूर्णता प्रतिबंधित, जैसे की स्कूल, अस्पताल वाले हिस्सों को इस जोन में रखा गया है।

3-बुकिंग के पूर्व लेनी होगी अनुमति, नजदीकी थाने में देनी होगी जानकारी, बिना अनुमति के डीजे धुमाल बजाने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई।

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