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Gyanvapi Case Verdict: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्‍वीकार, अगली सुनवाई 22 सितंबर को

Gyanvapi Masjid Verdict: उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी का ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस में फैसला आ गया है. ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्‍वीकार कर ली गई है. ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी पोषणीयता मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा – इस विवाद पर सुनवाई होगी. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी.

मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा- वाराणसी-ज्ञानवापी परिसर को लेकर दायर मुकदमा नंबर 693/2021 (18/2022) राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य. उपरोक्त मुकदमे को लेकर वाराणसी के जिला जज ने कहा उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है, यह निर्धारित करते हुऐ, प्रतिवादी संख्या. 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी के द्वारा दिऐ गऐ 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया.

जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने जब फैसला सुनाया तब हिंदुपक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन इस दौरान मौजूद थे. इसके अलावा 5 वादी महिलाओं में से 3 – लक्ष्मी देवी, रेखा आर्य और मंजू व्यास पहुंचीं. राखी सिंह और सीता साहू नहीं आईं कोर्ट रूम में पक्षकारों व उनके वकीलों के कुल करीब 40 लोगों को ही एंट्री मिली. कोर्ट रूम से 50 कदम दूर ही बाकी लोगों की इंट्री रोकी दी गई थी.Gyanvapi Masjid Verdict

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